इस खबर को पढ़ने के बाद आप कभी किसी को लिफ्ट नहीं देंगे

 

अगर आप लोगों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं तो ये खबर आपकी काम की है। अगर आप राह चलते लोगों को मदद करने के लिए लिफ्ट देते हैं तो अब ऐसा न करें। वरना ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।

दरअसल हम बात कर रहें हैं मुंबई में रहने वाले एक शख्स की। शाम को ऑफिस से आते हुए दो व्यक्तियों ने उससे लिफ्ट मांगी। दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझने वाले उस व्यक्ति ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। थोड़ी दूरी पर जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उस व्यक्ति से उन दो व्यक्तियों के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया की उन दोनों को उसने लिफ्ट दी है।

इस पर उस व्यक्ति का यातायात नियमो में 66/192 की धारा के अंतर्गत 2000 रूपए का चालान काट दिया गया।

जब व्यक्ति ने पता किया तो ज्ञात हुआ की आप अपनी प्राइवेट नंबर वाली गाड़ी में कभी किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते। लिफ्ट देने के लिए आपकी गाड़ी का नंबर कमर्शियल होना चाहिए। ऐसा इसलिए की कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर न कर सके।

इसमें कुछ रियायतें भी हैं। जैसे की अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को या किसी घायल को अस्पताल लेकर जाते हैं तो यातायात पुलिस आपका चालान नहीं काट सकते हैं। तो अगली बार से किसी को लिफ्ट सोच समझ कर दें।

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नोट: उपरोक्त सिफारिशों और सुझाव प्रकृति में सामान्य हैं। आप स्वयं पर प्रयोग करने से पहले एक पंजीकृत अथवा प्रमाणित ट्रेनर या अन्य किसी पेशेवर से परामर्श कर सलाह लीजिये

 

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