गाड़ी चोरी होने पर क्या करें और क्या नहीं
अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप तुरंत ही इसकी कंप्लेंट 100 नंबर पर करनी चाहिए। साथ ही उन्हें आप ये भी बताएं की आपने गाड़ी कब पार्क की थी और कब आपको पता चला की वो चोरी हो गयी है। इसके तुरंत बाद आप उसकी FIR करा दें।
कभी भी फिरर करने में देरी न करें। क्यूंकि अगर आप खुद से गाड़ी ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत सा समय बीत जाएगा। और अगर इस दौरान उस गाड़ी से कोई क्राइम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक पर ही आ आएगी।
इसलिए आप तुरंत इसकी सूचना थाने में दें। आप अपने इंशोरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि आदि की कॉपी भी स्कैन कर के अपनी ईमेल या मोबाइल पर रख सकते हैं। आप बीमा कंपनी और RTO ऑफिस में भी चोरी की सूचना देनी चाहिए। साथ ही ये बात भी जान लें की आपके पास अपनी गाड़ी की दोनों चाबियाँ होनी चाहिए अन्यथा इंशोरेंस कंपनी आपका क्लेम रोक सकती है।
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नोट: उपरोक्त सिफारिशों और सुझाव प्रकृति में सामान्य हैं। आप स्वयं पर प्रयोग करने से पहले एक पंजीकृत अथवा प्रमाणित ट्रेनर या अन्य किसी पेशेवर से परामर्श कर सलाह लीजिये।