आधार की अनिवार्यता को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिये कहाँ जरूरी नहीं रहा
सुप्रीम कोर्ट का आधार की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। अपने अभूतपूर्व फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा निर्धारित कर दिया है।
जानिये कहाँ पर आधार जरूरी है और कहाँ पर जरूरी नहीं रहा। अब आधार आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए, साथ ही कोई भी सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। इसके अलावा मोबाइल सिम लेते हुए, बैंक में अपना खाता खोलने के लिए, सीबीएसई, यूजीसी या नीट के एग्जाम के लिए या किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए भी आधार की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गयी है।
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